गुरुग्राम, 12 फरवरी नियम 134-ए के तहत आरटीई विद्यार्थियों की बकाया शुल्क
प्रतिपूर्ति को लेकर गुरुग्राम के निजी विद्यालयों को बड़ी राहत मिली है। शैक्षणिक सत्र 2015-16 से
2024-25 तक कक्षा दूसरी से आठवीं में दाखिल हुए विद्यार्थियों के दावों के डेटा सत्यापन के लिए
पोर्टल 17 फरवरी तक दोबारा खोल दिया गया है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी
मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे निर्धारित समय सीमा के
भीतर अपने-अपने दावों का सत्यापन जिला स्तरीय समिति से कराना सुनिश्चित करें। विभाग ने इसे
अंतिम अवसर बताते हुए स्पष्ट किया है कि तय तिथि के बाद लंबित दावों पर विचार नहीं किया
जाएगा।












