Friday, February 20, 2026
Times News
No Result
View All Result
  • Login
  • Home
  • World
  • Opinion
  • Economy
  • Business
  • Culture
  • Politics
  • Lifestyle

    Trending Tags

    • COVID-19
    • Donald Trump
    • Pandemic
    • Bill Gates
    • Corona Virus
  • Tech
SUBSCRIBE
Times News
No Result
View All Result
Home स्वास्थ्य

सुप्रीम कोर्ट ने सीएए के खिलाफ याचिकाओं पर नई तारीख तय की, 5 मई से सुनवाई शुरू होगी

Abhishek by Abhishek
February 20, 2026
Reading Time: 1 min read
0
सुप्रीम कोर्ट ने सीएए के खिलाफ याचिकाओं पर नई तारीख तय की, 5 मई से सुनवाई शुरू होगी

 

RELATED POSTS

दिल्ली: अदालत ने हिरासत में मौत के मामले में पीड़िता की याचिका पर कुलदीप सेंगर का पक्ष जानना

अब कार्यक्रम के दौरान गुलदस्ता और स्मृति चिह्न नहीं लेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान

‘वंदे मातरम’ विवाद पर शशि थरुर………देशभक्ति दिल से होती, कानून बनाकर मजबूर नहीं करना चाहिए

नई दिल्ली, 19 फरवरी  सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ
दाखिल याचिकाओं पर नई सुनवाई तारीख तय कर दी है।
कोर्ट ने कहा है कि 5 मई 2026 से इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होगी। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट
किया कि असम और त्रिपुरा से जुड़े मामलों को छोड़कर बाकी देश के सभी मामलों की सुनवाई पहले
होगी। असम और त्रिपुरा के मामलों पर अलग से सुनवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ कुल 237 याचिकाएं लंबित हैं। इनमें कहा गया है कि यह कानून
धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है और खासकर मुस्लिम समुदाय के साथ अन्याय करता है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार को यह कानून लागू नहीं करना चाहिए था। 11 मार्च 2024

को केंद्र सरकार ने सीएए के नियम अधिसूचित किए थे, जिसके बाद कुछ नई याचिकाएं भी दाखिल हुई
हैं।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए स्पष्ट तारीख तय करना
जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें रखने के लिए एक पूरा दिन दिया
जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पक्ष को अतिरिक्त दस्तावेज या पूरक दलीलें दाखिल करनी
हों, तो वे ऐसा कर सकते हैं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को याद दिलाया कि 22 जनवरी 2020 को एक आदेश पारित
हुआ था, जिसमें मामलों को दो श्रेणियों में बांटने का निर्देश दिया गया था। असम और त्रिपुरा से जुड़े
मामले एक साथ सूचीबद्ध किए जाएं और बाकी देश के मामले अलग से। मुख्य न्यायाधीश ने सहमति
जताई और कहा कि पहले पूरे देश के मामलों को सुना जाएगा, उसके बाद असम और त्रिपुरा के मामलों
पर विचार किया जाएगा।
यह कानून 2019 में संसद से पारित हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान
से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। विपक्ष और कई संगठनों ने
इसे संविधान के खिलाफ और भेदभावपूर्ण बताया है। मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और
इस पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।

कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ
दाखिल याचिकाओं पर नई सुनवाई तारीख तय कर दी है।
कोर्ट ने कहा है कि 5 मई 2026 से इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होगी। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट
किया कि असम और त्रिपुरा से जुड़े मामलों को छोड़कर बाकी देश के सभी मामलों की सुनवाई पहले
होगी। असम और त्रिपुरा के मामलों पर अलग से सुनवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ कुल 237 याचिकाएं लंबित हैं। इनमें कहा गया है कि यह कानून
धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है और खासकर मुस्लिम समुदाय के साथ अन्याय करता है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार को यह कानून लागू नहीं करना चाहिए था। 11 मार्च 2024

को केंद्र सरकार ने सीएए के नियम अधिसूचित किए थे, जिसके बाद कुछ नई याचिकाएं भी दाखिल हुई
हैं।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए स्पष्ट तारीख तय करना
जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें रखने के लिए एक पूरा दिन दिया
जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पक्ष को अतिरिक्त दस्तावेज या पूरक दलीलें दाखिल करनी
हों, तो वे ऐसा कर सकते हैं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को याद दिलाया कि 22 जनवरी 2020 को एक आदेश पारित
हुआ था, जिसमें मामलों को दो श्रेणियों में बांटने का निर्देश दिया गया था। असम और त्रिपुरा से जुड़े
मामले एक साथ सूचीबद्ध किए जाएं और बाकी देश के मामले अलग से। मुख्य न्यायाधीश ने सहमति
जताई और कहा कि पहले पूरे देश के मामलों को सुना जाएगा, उसके बाद असम और त्रिपुरा के मामलों
पर विचार किया जाएगा।
यह कानून 2019 में संसद से पारित हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान
से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। विपक्ष और कई संगठनों ने
इसे संविधान के खिलाफ और भेदभावपूर्ण बताया है। मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और
इस पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।

ShareTweet
Abhishek

Abhishek

Related Posts

दिल्ली: अदालत ने हिरासत में मौत के मामले में पीड़िता की याचिका पर कुलदीप सेंगर का पक्ष जानना
स्वास्थ्य

दिल्ली: अदालत ने हिरासत में मौत के मामले में पीड़िता की याचिका पर कुलदीप सेंगर का पक्ष जानना

February 20, 2026
अब कार्यक्रम के दौरान गुलदस्ता और स्मृति चिह्न नहीं लेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान
स्वास्थ्य

अब कार्यक्रम के दौरान गुलदस्ता और स्मृति चिह्न नहीं लेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान

February 20, 2026
‘वंदे मातरम’ विवाद पर शशि थरुर………देशभक्ति दिल से होती, कानून बनाकर मजबूर नहीं करना चाहिए
स्वास्थ्य

‘वंदे मातरम’ विवाद पर शशि थरुर………देशभक्ति दिल से होती, कानून बनाकर मजबूर नहीं करना चाहिए

February 20, 2026
भारत-नीदरलैंड ने द्विपक्षीय सहयोग पर की बातचीत
स्वास्थ्य

भारत-नीदरलैंड ने द्विपक्षीय सहयोग पर की बातचीत

February 20, 2026
होली के लिए रेलवे चला रहा है 30 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें: मुंबई से पूर्वांचल और बिहार के लिए बढ़ाई गई सेवाएं
स्वास्थ्य

होली के लिए रेलवे चला रहा है 30 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें: मुंबई से पूर्वांचल और बिहार के लिए बढ़ाई गई सेवाएं

February 20, 2026
केंद्र की सौगात: चंडीगढ़-मोहाली-पंचकूला के लिए 6-लेन स्पर प्रोजेक्ट मंजूर, रवनीत सिंह बिट्टू ने जताया आभार
स्वास्थ्य

केंद्र की सौगात: चंडीगढ़-मोहाली-पंचकूला के लिए 6-लेन स्पर प्रोजेक्ट मंजूर, रवनीत सिंह बिट्टू ने जताया आभार

February 20, 2026
Next Post
भारत-नीदरलैंड ने द्विपक्षीय सहयोग पर की बातचीत

भारत-नीदरलैंड ने द्विपक्षीय सहयोग पर की बातचीत

‘वंदे मातरम’ विवाद पर शशि थरुर………देशभक्ति दिल से होती, कानून बनाकर मजबूर नहीं करना चाहिए

‘वंदे मातरम’ विवाद पर शशि थरुर.........देशभक्ति दिल से होती, कानून बनाकर मजबूर नहीं करना चाहिए

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended Stories

आम आदमी पार्टी के निशाने पर क्रिकेट कप्तान सूर्यकुमार यादव

आम आदमी पार्टी के निशाने पर क्रिकेट कप्तान सूर्यकुमार यादव

October 1, 2025
भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर किया प्रदर्शन

भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर किया प्रदर्शन

February 11, 2026
CJI गवई की मां और बहन ने हमले की आलोचना की कहा जहरीले विचारधारा से प्रभावित

CJI गवई की मां और बहन ने हमले की आलोचना की कहा जहरीले विचारधारा से प्रभावित

October 8, 2025

Popular Stories

  • ऊंचाहार में बनेगा नया बस स्टैंड, यूपी सरकार ने दी भूमि हस्तांतरण को मंजूरी

    ऊंचाहार में बनेगा नया बस स्टैंड, यूपी सरकार ने दी भूमि हस्तांतरण को मंजूरी

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • दिवाली से पूर्व उत्तर सीएम योगी ने राज्य के सफाई कर्मियों के लिए की बड़ी घोषणा

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • अखिलेश यादव ने वरिष्ठ नेता आज़म खान से की मुलाकात , जेल से रिहाई के बाद की पहली मुलाकात

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • कर्नाटक राजनीति में बढ़ी हलचल – डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान ने तेज की अटकलें

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Times News

टाइम्स न्यूज़ एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र और डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है जो राजनीति, व्यापार, मनोरंजन, खेल और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न श्रेणियों में समाचार प्रदान करता है। यह अपने प्रिंट और ऑनलाइन संस्करणों के माध्यम से विविध दर्शकों को समय पर अपडेट और गहन विश्लेषण प्रदान करता है।

Recent Post

  • दिल्ली: अदालत ने हिरासत में मौत के मामले में पीड़िता की याचिका पर कुलदीप सेंगर का पक्ष जानना
  • अब कार्यक्रम के दौरान गुलदस्ता और स्मृति चिह्न नहीं लेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान
  • ‘वंदे मातरम’ विवाद पर शशि थरुर………देशभक्ति दिल से होती, कानून बनाकर मजबूर नहीं करना चाहिए
  • भारत-नीदरलैंड ने द्विपक्षीय सहयोग पर की बातचीत

Categories

  • Culture
  • Economy
  • Health
  • Opinion
  • Politics
  • Tech
  • Travel
  • World
  • ऑटोमोबाइल
  • खेल
  • देश
  • फाइनेंस
  • मनोरंजन
  • रोजगार
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य

सम्पर्क करें

सम्पर्क करें
लेख, समाचार, पाठकों के विचार भेजें:
contact@dainiktimesnews.com
For Business and other enquiries:
admin@dainiktimesnews.com
यदि आपको ‘dainiktimesnews.com’ पर छपी किसी सामग्री या वीडियो कंटेंट में सम्पादकीय आचार संहिता की चूक को लेकर कोई शिकायत है तो आप अपनी शिकायत हमारे Grievance Officer को भेज सकते हैं।

© 2025 Times News

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Subscription
  • Category
    • Business
    • Culture
    • Economy
    • Lifestyle
    • Health
    • Travel
    • Opinion
    • Politics
    • Tech
    • World
  • Landing Page
  • Buy JNews
  • Support Forum
  • Pre-sale Question
  • Contact Us

© 2025 Times News