काला धन मामले में पूरी संपत्ति जब्त करने की मांग पर हाई कोर्ट का सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली, 04 जुलाई (। दिल्ली हाई कोर्ट ने काला धन, बेनामी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामलों में पूरी संपत्ति जब्त करने और दोषी को उम्रकैद की सजा का प्रावधान करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
नई दिल्ली, 04 जुलाई दिल्ली हाई कोर्ट ने काला धन, बेनामी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति से
जुड़े मामलों में पूरी संपत्ति जब्त करने और दोषी को उम्रकैद की सजा का प्रावधान करने की मांग करने वाली
याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने
याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी।
वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर याचिका में कहा है कि फर्जीवाड़ा के जरिये कालाधन, बेनामी
संपत्ति, मनी लांड्रिंग, मानव तस्करी,
कर चोरी और आय से अधिक संपत्ति हासिल करने वालों की पूरी संपत्ति जब्त
करने का प्रावधान किया जाए।
याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट कठोर भ्रष्टाचार निरोधी कानून के गठन की
दिशा में काम करने के लिए लॉ कमीशन का गठन करे।
याचिका में कहा गया है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र और कानून के शासन की गरिमा को खत्म करता है। इसकी वजह
से मानवाधिकार का भी उल्लंघन होता है। भ्रष्टाचार की वजह से आतंकवाद, अलगाववाद, जुआखोरी, स्मगलिंग और
अवैध वसूली की समस्याएं पैदा होती हैं। भ्रष्टाचार की वजह से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को उनके लिए
नियत सार्वजनिक धन का लाभ नहीं मिल पाता है।
इसकी वजह से संविधान की धारा 21 के तहत जीने के
अधिकार का भी घोर उल्लंघन होता है।