उप्र : अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

बरेली (उप्र), 06 जुलाई बरेली जिले की एक अदालत ने अवैध संबंधों के शक में 19 साल के एक युवक की हत्या के आठ साल पुराने एक मामले में आरोपी दो लोगों को दोषी करार देते हुए

उप्र : अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

बरेली (उप्र), 06 जुलाई  बरेली जिले की एक अदालत ने अवैध संबंधों के शक में 19 साल के


एक युवक की हत्या के आठ साल पुराने एक मामले में आरोपी दो लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद
और जुर्माने की सजा सुनाई है।


शासकीय अधिवक्ता महेश कुमार यादव ने बृहस्पतिवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (नवम)


प्रतिभा सक्सेना ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले के आरोपी मान सिंह और अनूप सिंह को बुधवार
को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।


उन्होंने बताया कि 27 नवंबर 2014 को कुआं डांडा निवासी रामकुमारी ने बरेली जिले के थाना भुता में
शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि उसके 19 वर्षीय पुत्र निरंजन सिंह


की उसी के गांव के रहने वाले मानसिंह के परिवार की एक महिला से अवैध संबंधों का शक होने पर
लाठी-डंडे और फरसे से हमला करके हत्या कर दी गई थी।


इस मामले में मानसिंह, श्याम सिंह और अनूप सिंह नामक व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज


कराया गया था। मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान श्याम सिंह की मौत हो गई थी। अदालत ने बाकी दो
दोषियों को सजा सुनाई।