चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिक इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के माध्यम से कर सकते हैं मतदान*

चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिक इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के माध्यम से कर सकते हैं मतदान*

चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिक इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के माध्यम से कर सकते हैं मतदान*

*डीएम वार रूम गौतम बुद्ध नगर से*

*लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की दृष्टिगत इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट एवं निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न*

*आयोजित बैठक में समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण एवं संबंधित अधिकारीगण रहे उपस्थित*

*मतदान के दिन पहचान पत्र के साथ-साथ अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों के संबंध में भी दी गई विस्तृत जानकारी*

*चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिक इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के माध्यम से कर सकते हैं मतदान*

*गौतम बुद्ध नगर 23 मार्च 2024*

   

       जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आज लोकसभा सामान्य निर्वाचन - 2024 के दृष्टिगत इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट एवं अन्य निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श हेतु बैठक संपन्न हुई, जिसमें समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गण एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर नितिन मदान, अपर जिलाधिकारी न्यायिक भैरपाल सिंह, नगर मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह, समस्त सहायक रिटर्निग ऑफिसर तथा संबंधित नोडल अधिकारीगण उपस्थित रहे।

       जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में तैनात कार्मिकों को मतदान की सुविधा प्रदान करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया चुनाव ड्यूटी पर तैनात कार्मिक उस स्थान पर मतदान नहीं कर सकते जहां मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज हैं, उन्हें डाक मत पत्र या इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यदि किसी कर्मचारी के चुनाव ड्यूटी इस चुनाव क्षेत्र में लगती है जहां का वह मतदाता है तो उसे चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इस सुविधा के तहत वे चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र के माध्यम से इस मतदान केंद्र में मतदान कर सकेगा जहां उसे ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है। यदि किसी कर्मचारी के चुनाव ड्यूटी उसे चुनाव क्षेत्र में लगती है जहां का वह मतदाता नहीं है तो उसे डाक मत पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

       जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान दलों में शामिल सभी कर्मचारी, सेक्टर ऑफिसर, जोनल ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कवरेज हेतु तैनात किए गए मीडिया कर्मियों, कंट्रोल रूम एवं चुनाव संबंधी कार्य में तैनात सभी कर्मचारी, सभी पुलिसकर्मी, होमगार्ड, चुनाव ड्यूटी में लगे सभी वाहनों के ड्राइवर, क्लीनर, हेल्पर आदि इस सुविधा के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। यदि वे चुनाव ड्यूटी के कारण उस मतदान केंद्र में मतदान नहीं कर सकते जहां मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज हैं तो उन्हें चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र या डाकमत पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी कार्मिक मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

      इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान के दिन मतदाता पहचान पत्र के साथ-साथ अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परंतु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार आदि वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

      जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एस.एस.टी, एफ.एस.टी, वी.एस.टी की टीमों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा लगातार अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से वर्तमान तक की गई कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई।

      बैठक के उपरांत अपर जिलाधिकारी न्यायिक/नोडल अधिकारी ईवीएम भैरपाल सिंह के द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ईवीएम के वेयरहाउस का अवलोकन कराया गया, अवलोकन उपरांत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के द्वारा सभी व्यवस्थाओं को लेकर अपना संतोष प्रकट किया गया।

        सौजन्य से सूचना विभाग गौतम बुद्ध नगर।