निर्वाचन उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए अलग से खोला जायेगा बैंक खाता-जिला निर्वाचन अधिकारी

निर्वाचन उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए अलग से खोला जायेगा बैंक खाता-जिला निर्वाचन अधिकारी

निर्वाचन उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए अलग से खोला जायेगा बैंक खाता-जिला निर्वाचन अधिकारी

मेरठ (सू0वि0) 20.03.2024

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने एलडीएम केनरा बैंक को पत्र प्रेषित करते हुये बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र० के पत्र दिनांक 15 मार्च 2024 के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र सं0 दिनांक 15-10-2013 (निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार-संग्रह जनवरी 2024 अनुलग्नक-ड7) के द्वारा निर्वाचन अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय के प्रयोजन हेतु अलग से बैंक खाता खोले जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये है।

उन्होने बताया कि निर्वाचन अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के उददेश्य से बैंक खाता स्वयँ के नाम से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से राज्य के किसी भी बैंक (सहकारी बैंक सहित) या डाक घर में खोला जा सकता है। निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय से संबंधित किसी भी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि रू0 10,000/- से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यय को उक्त बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है।

आयोग के निर्देश के कम में स्टेट लेवल बैकर्स कमेटी द्वारा प्रदेश के समस्त बैंको को निर्देश परिचालित किये गये है कि निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अलग से बैंक खाता खोलने की सुविधा देगे एवं खाता खोलते समय ही 200 प्रतिपर्णो की चेक बुक (नान पर्सनलाइज) उपलब्ध करायी जायेगी।

उन्होने एलडीएम केनरा बैंक को पत्र प्रेषित कर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 15-10-2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने हेतु जनपद स्थित समस्त बैक की शाखाओं को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।