धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी बद्दो का पूरा गैंग शामिल था

गाजियाबाद, 03 अगस्त ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों का धर्मांतरण करवाने वाले आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है.

धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी बद्दो का पूरा गैंग शामिल था

गाजियाबाद, 03 अगस्त  ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों का धर्मांतरण करवाने वाले
आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है. पुलिस की तरफ से


गाजियाबाद के सीजेएम कोर्ट में दाखिल 1000 पन्नों के चार्जशीट में बद्दो और उसके साथियों का कच्चा
चिट्ठा है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपने चार्जशीट में पुलिस ने इस बात का जिक्र किया है कि बद्दो का


पूरा गैंग है. वह अन्य धर्मों के नाम पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर बच्चों को ट्रैप करता था.
इसमें उसका पाकिस्तान कनेक्शन का भी जिक्र किया गया है.


ऐप के जरिए यह खेल खेला खेला जा रहा था. आरोपी खुद को पीड़ित के धर्म का ही बताकर उसे टारगेट
करते थे और उसे धर्म परिवर्तन के लिए दूसरे धर्म के रीति-रिवाजों को अपनाने के लिए प्रेरित करते थे.


इसके लिए बच्चों को ब्लैकमेल करने का काम भी चलता था. यह भी पता चला है कि चार्जशीट में इस
बात का जिक्र है कि इसमें अलग-अलग राज्यों से तार जुड़े हुए थे. हर जगह स्थानीय व्यक्ति के साथ


मिलकर यह काम होता था. इस मामले में पुलिस ने संजय नगर सेक्टर 23 के विशेष समुदाय के


धार्मिक स्थल में काम करने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया था. उसी ने गाजियाबाद के बच्चे को
जिम के बहाने दूसरे धर्म के रीति रिवाज अपनाने के लिए बुलाया था.


धर्मांतरण की सजा के मामले में वकील की राय : गाजियाबाद कोर्ट के अधिवक्ता नरेश यादव ने बताया
कि बद्दो पर जो धाराएं दर्ज है, उनमें मुख्य रूप से धर्मांतरण की धारा है. जिसमें उसे कम से कम 1


वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है. इसके अलावा कोर्ट उस पर 15000 से 50000

तक का जुर्माना भी लगा सकता है. इसके लिए पुलिस को चार्जशीट में दाखिल किए गए तथ्यों को कोर्ट
में साबित करना होगा. पुलिस के पास जितने मजबूत सबूत होंगे, उसी हिसाब से सजा हो पाएगी. वहीं,


रासुका की बात करें तो इस कानून के तहत किसी आरोपी को अधिकतम एक साल के लिए जेल में रखा


जा सकता है. इससे संबंधित आरोप सत्यापित होने पर उसकी जमानत एक वर्ष से पहले नहीं हो सकती.
हालांकि, इसके लिए हर तीन महीने बाद कोर्ट की प्रक्रिया चलती है.


यह है पूरा घटनाक्रम: गाजियाबाद के कविनगर इलाके में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया था.


इसके बाद पुलिस ने जांच की तो इसके तार महाराष्ट्र तक जुड़े हुए मिले. 30 मई को कविनगर इलाके
के रहने वाले जैन परिवार की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई कि उनका बेटा अजीब-अजीब हरकतें


करता है. वह विशेष समुदाय के धार्मिक स्थल में जाता है और वहां काफी देर तक रहता है. इसके


अलावा यह भी बताया गया कि मौलाना ने उसे अपने जाल में फंसा रखा है. इस शिकायत के बाद पुलिस
ने मुकदमा दर्ज किया.


4 जून 2023: मौलाना अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया. उसने स्वीकार किया कि वह बच्चे के


संपर्क में था और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चे को फंसाया था. गेम जीतने का लालच देकर उससे
आयतें पढ़ने के लिए कहा जाता था. पुलिस को बद्दो की लोकेशन महाराष्ट्र की मिली.


7 जून 2023: - इस दिन राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग की तरफ से सूचना मंत्रालय को पत्र
लिखकर ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन की जांच करने के लिए कहा गया.


10 जून : अब्दुल रहमान से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि आरोपी महाराष्ट्र में छुपा है. पुलिस की
कई टीमें महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में छापेमारी कर बद्दो के करीब पहुंची.


11 जून : बद्दो को महाराष्ट्र के अलीबाग से पकड़ा गया.


12 जून: महाराष्ट्र की अदालत में बद्दो को पेश किया गया, जहां से गाजियाबाद पुलिस को उसका
ट्रांजिट रिमांड मिला.


13 जून : बद्दो से करीब 7 घंटे की पूछताछ में उसने अपना पाकिस्तान कनेक्शन कबूल किया.


13 जून: बद्दो को गाजियाबाद पुलिस लेकर पहुंची और उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसको 14


दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.